अदालत ने जासूसी मामले में पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत अर्जी खारिज की

punjabkesari.in Tuesday, Sep 29, 2020 - 10:14 PM (IST)

नयी दिल्ली, 29 सितम्बर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जासूसी मामले में सरकारी गोपनीयता कानून के तहत गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि यदि जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कहा था कि 14 सितम्बर को गिरफ्तार किये गए शर्मा के ‘‘पास से रक्षा संबंधी कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले थे।’’
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कहा था कि दो अन्य आरोपियों- एक चीनी महिला एवं एक नेपाली व्यक्ति- शर्मा को मुखौटा कंपनियों के जरिए बड़ी रकम का भुगतान कर रहे थे।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह रजावत ने यह आदेश सोमवार को दिया । उन्होंने कहा, ‘‘यदि एक पत्रकार जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में एक महत्वपूर्ण ईंट है, लोकतंत्र को अस्थिर करने और लोकतंत्र की स्थिरता एवं अस्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए काम करने का निर्णय करता है तो वह मुक्त प्रेस आंदोलन में सबसे काला दिन होगा।’’

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PTI News Agency

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