दिल्ली दंगे : बार-बार दायर की जा रही जमानत याचिकाओं पर अदालत ने नाखुशी जताई
punjabkesari.in Wednesday, Aug 26, 2020 - 10:26 PM (IST)
नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों से संबंधित मामलों में महज वकील बदलने के कारण बार-बार जमानत याचिका दायर करने पर बुधवार को नाखुशी जताई और कहा कि अगर इस तरह की सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की जाती है तो काम करना मुश्किल होगा।
अदालत मोहम्मद नईम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी । उसने न्यू उस्मानपुर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में इस आधार पर जमानत का आग्रह किया कि पहले की जमानत याचिका दायर करने के समय पूर्व वकील ने सभी बिंदुओं पर बहस नहीं की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि अदालत नईम के वकील के इस तर्क से नाखुश है कि पहले के वकील ने सही तरीके से जमानत याचिका पर जिरह नहीं की थी। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने इससे पहले 27 जुलाई को मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अदालत मोहम्मद नईम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी । उसने न्यू उस्मानपुर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में इस आधार पर जमानत का आग्रह किया कि पहले की जमानत याचिका दायर करने के समय पूर्व वकील ने सभी बिंदुओं पर बहस नहीं की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि अदालत नईम के वकील के इस तर्क से नाखुश है कि पहले के वकील ने सही तरीके से जमानत याचिका पर जिरह नहीं की थी। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने इससे पहले 27 जुलाई को मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।