यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली की अदालत ने 12 वर्षीय पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजे की मंजूरी दी

punjabkesari.in Friday, Aug 07, 2020 - 11:30 PM (IST)

नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को यौन उत्पीड़न की शिकार 12 वर्षीय बच्ची को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया।

33 वर्षीय आरोपी द्वारा यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना के बाद दो रात पहले पड़ोसियों को खून से लथपथ मिली 12 साल की बच्ची आंतों और सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने तीस हजारी अदालत के पश्चिम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को निर्देश दिया कि वह नाबालिग लड़की की शारीरिक और मानसिक हालत को ध्यान में रखकर राशि जारी करे जिससे उसके उपचार में मदद मिले।

चार अगस्त को बच्ची के साथ यह क्रूरता हुई थी। फिलहाल बच्ची एम्स में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है।

अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और बच्ची की हालत देखते हुए उसके उपचार पर खर्च होने वाले दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया गया है।

डीएलएसए और दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसमें नाबालिग लड़की के परिवार को उसके उपचार और उचित शैक्षिक विकास के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। डीएलएसए के एक सूत्र ने कहा कि यह राशि शुक्रवार को लड़की के बैंक खाते में जमा कर दी गई है।

मंगलवार को पश्चिम विहार निवासी इस बच्ची का 33 वर्षीय आरोपी कृष्णन ने ना सिर्फ यौन उत्पीड़न किया बल्कि उसके चेहरे और सिर पर तेज धार हथियार से वार भी किया गया।

बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस ने कृष्णन को गिरफ्तार कर लिया।

पश्चिम विहार थाना पुलिस में भादंसं की धारा 307 (हत्या के प्रयास) और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

PTI News Agency

Recommended News