‘जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं, उनमें वन्यजीव मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं’

punjabkesari.in Tuesday, Aug 04, 2020 - 08:55 PM (IST)

नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं है उनमें वन्यजीव स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है।


मंत्रालय ने कहा कि जिन राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है, उनके दस किलोमीटर के दायरे में स्थित परियोजनाओं के लिए पूर्व वन्यजीव मंजूरी की जरूरत होगी।


राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर की परियोजनाओं के लिए वन्यजीव मंजूरी अनिवार्य नहीं होगा। राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा विचार की व्यावहार्यता पर सवाल उठाए थे।


इसने कहा कि जो परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो एक संरक्षित क्षेत्र को बाघ अभयारण्य जैसे दूसरे क्षेत्र से जोड़ती है, उनके लिये एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति की मंजूरी जरूरी होगी।


पर्यावरण मंत्रालय ने 16 जुलाई के पत्र में कहा, ‘‘मंत्रालय को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पत्र मिले हैं, जिसमें ऐसी परियोजनाओं के विकास, गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के विचार की व्यावहार्यता के बारे में स्पष्टीकरण पूछा गया है, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों के बाहर स्थित हैं और जिनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं है।’’


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PTI News Agency

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