कम्पोजिशन डीलरों कें लिए बीते वित्त वर्ष के रिटर्न की तारीख बढ़ाने पर विचार कर रही है जीएसटी समिति
punjabkesari.in Tuesday, Jul 07, 2020 - 10:58 PM (IST)
नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन समिति कम्पोजिशन योजना का डीलरों के लिए बीते 2019-20 के वार्षिक रिटर्न की तारीख बढ़ाने पर विचार कर रही है।
सीबीआईसी ने ट्वीट किया, ‘‘साझा पोर्टल पर उपलब्धता नहीं होने तथा 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख बढ़ाने के बारे में ज्ञापन मिले हैं। जीएसटी क्रियान्वयन समिति इस पर विचार कर रही है।’’
कम्पोजिशन डीलरों के लिए बीते वित्त वर्ष का जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख तीन अप्रैल, 2020 को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2020 की गई थी।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा, ‘‘जीएसटीएन अभी तक सुगमता से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाया है। ऐसे में इसकी तारीख आगे बढ़ाने जाने की संभावना है।’’
कोई भी करदाता जिसका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुन सकता है। इस योजना के तहत विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होता है। वहीं शराब उपलब्ध नहीं कराने वाले रेस्तरांओं को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होता है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सीबीआईसी ने ट्वीट किया, ‘‘साझा पोर्टल पर उपलब्धता नहीं होने तथा 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख बढ़ाने के बारे में ज्ञापन मिले हैं। जीएसटी क्रियान्वयन समिति इस पर विचार कर रही है।’’
कम्पोजिशन डीलरों के लिए बीते वित्त वर्ष का जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख तीन अप्रैल, 2020 को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2020 की गई थी।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा, ‘‘जीएसटीएन अभी तक सुगमता से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाया है। ऐसे में इसकी तारीख आगे बढ़ाने जाने की संभावना है।’’
कोई भी करदाता जिसका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुन सकता है। इस योजना के तहत विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होता है। वहीं शराब उपलब्ध नहीं कराने वाले रेस्तरांओं को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होता है।
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