कोविड-19 की आशंका से वायुसेना के रसोइयों को ड्यूटी के बाद घर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती : अदालत

punjabkesari.in Tuesday, Jun 23, 2020 - 06:57 PM (IST)

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वायुसेना के असैनिक रसोइयों को प्रतिदिन काम के बाद घर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां से काम पर लौटते वक्त उनके अपने साथ कोविड-19 संक्रमण भी लाने की आशंका है, जिससे वायुसेना कर्मियों के लिये खतरा हो सकता है।

इन रसोइयों को अभी महीने में 28 दिन अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, जिनमें 14 दिन का पृथक-वास भी शामिल है।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की एक पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए कहा कि जब पूरा देश असामान्य स्थिति का सामना कर रहा है तब रसोइये सामान्य रोजगार शर्तों को लागू करने की मांग नहीं कर सकते।

अदालत ने वायु सेना के असैनिक रसोइयों के अखिल भारतीय संघ की एक याचिका को निस्तारित करते हुए यह बात कही। याचिका में रसोइयों के संघ की तरफ से कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्हें अपनी तैनाती वाले वायुसैनिक अड्डे पर ही रखा जा रहा है और 14+14+7 की ड्यूटी का पालन कराया जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि पहले 14 दिन उन्हें पृथक-वास में रखा जा रहा है, अगले 14 दिन उन्हें रसोइये के तौर पर काम करना होता है और उसे बाद उन्हें सात दिन घर जाने के लिये दिये जाते हैं, इसके बाद फिर ऐसे ही ड्यूटी लगाई जाती है।

याचिका में दलील दी गई कि इस तरह उन्हें महीने में 28 दिन घर से दूर रखा जाता है जिसमें से 14 दिन उनकी सेवाएं नहीं ली जातीं और उन्हें पृथक-वास में रखा जाता है।

पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिककर्ता (रसोइया संघ) ने बिना मौजूदा स्थिति पर गौर किये, याचिका दायर की है। अदालत ने कहा कि रसोइयों को अगर रोजाना काम के बाद घर जाने की इजाजत दी जाएगी तो ऐसी आशंका है कि ड्यूटी पर लौटते वक्त उनके साथ कोरोना वायरस का संक्रमण भी आ जाए और इससे वायुसेना कर्मियों के लिये खतरा हो सकता है।

यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

PTI News Agency

Recommended News