औद्योगिक इस्तेमाल के आक्सीजन बनाने वालों को अस्पतालों के मकसद से आक्सीजन बनाने का लाइसेंस
punjabkesari.in Tuesday, Apr 07, 2020 - 11:25 PM (IST)
नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए आक्सीजन गैस बनाने वाली इकाइयों को चिकित्सा में इस्तेमाल के लिए आक्सीजन का उत्पादन करने का लाइसेंस देने का निर्णय किया। कोरोना वायरस महामारी फैलने की आशंकाओं के बीच यह फैसला किया गया है।
डीजीसीआई ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों को इस बाबत लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। एक पत्र में विनियामक ने कहा है कि कोविड 19 के उपचार में आक्सीजन चिकित्सा की भी जरूरत पड़ती है। इस कारण चिकित्सा के लिए आक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है।
औद्योगिक गैस विनिर्माताओं के संगठन एआईआईजीएमए ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर चिकित्सा के लिए भी आक्सीजन तैयार करने की छूट देने का अनुरोध किया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
डीजीसीआई ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों को इस बाबत लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। एक पत्र में विनियामक ने कहा है कि कोविड 19 के उपचार में आक्सीजन चिकित्सा की भी जरूरत पड़ती है। इस कारण चिकित्सा के लिए आक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है।
औद्योगिक गैस विनिर्माताओं के संगठन एआईआईजीएमए ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर चिकित्सा के लिए भी आक्सीजन तैयार करने की छूट देने का अनुरोध किया था।
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