नशीले टीकों के मामले में कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Feb 19, 2019 - 07:41 AM (IST)

जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज पी.एस. ग्रेवाल की अदालत द्वारा नशीले टीकों के मामले में मुजरिम करार देते हुए संदीप उर्फ सोनू निवासी लखपुर जिला नवांशहर को मुजरिम करार देते हुए 2 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना तथा मनप्रीत निवासी न्यू संतोखपुरा को 1 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। इस मामले में 18.10.16 को थाना मकसूदां की पुलिस द्वारा मनप्रीत व संदीप उर्फ सोनू को 15 नशीले टीकों सहित गिरफ्तार किया गया था।

कैश वैन लूटने वालों को हुई सजा : अतिरिक्त सैशन जज करुनेश कुमार की अदालत द्वारा बैंक की कैश वैन पर फायर कर उसे लूटने के मामले में जसकर्ण सिंह निवासी ढाबा वाला जिला गुरदासपुर को अवैध हथियार के मामले में मुजरिम करार देते हुए 1 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा जबकि सतिन्द्र पाल उर्फ हैप्पी, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, मनोज कुमार, सुखविन्द्र सिंह उर्फ निम्मा, रणजीत सिंह व सुखदेव सिंह को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।

 इस मामले में 10.11.17 को रविन्द्र पाल सिंह के बयानों पर थाना भोगपुर में केस दर्ज किया गया था कि वह एच.डी.एफ.सी. बैंक की कैश वैन से ए.टी.एम. में पैसा डालने जा रहे थे। इस दौरान गांव माणक राए के निकट लुटेरों ने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ लगाकर बैंक के सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाई व उससे उसकी बंदूक छीन ली एवं गाड़ी का ताला तोड़ कर कैश वाला ट्रंक, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए थे, लूटकर फरार हो गए। बाद में थाना करतारपुर के क्षेत्र में पुलिस के साथ भिड़ंत होने पर उनको गिरफ्तार किया गया था। जांच दौरान पुलिस ने उक्त 7 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया था।


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Anjna

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