धारा 118 की उल्लंघना पड़ी महंगी, बद्दी में उद्योग की 11.07 बीघा भूमि जब्त

punjabkesari.in Friday, Feb 15, 2019 - 09:05 PM (IST)

सोलन (नरेश पाल): हिमाचल प्रदेश मुजारा एवं भू सुधार एक्ट 1972 की धारा 118 के उल्लंघन के मामले में बद्दी के एक उद्योग की 11.07 बीघा भूमि सरकार के नाम निहित हो गई है। डी.सी. सोलन की अदालत ने ये आदेश जारी किए हैं। व्हाइट वाटर बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड को मौजा दोदूवाला में यूनिट स्थापित करने के लिए 21 जुलाई, 1998 को यह जमीन आबंटित हुई थी। जमीन की खरीद के लिए धारा 118 के तहत सरकार से अनुमति भी ली गई थी लेकिन उद्योग 20 वर्ष तक भूमि को उपयोग में लाने में असमर्थ रहा जबकि नियमों के मुताबिक धारा 118 के तहत आबंटित भूमि को 2 वर्ष के अंदर उपयोग में लाना अनिवार्य है। इतने वर्षों तक भूमि उपयोग में ही नहीं लाई गई जिसका 19 वर्ष तक संबंधित विभाग को भी पता नहीं चला। इसके कारण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

यूनिट स्थापित न होने पर हुई कार्रवाई

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्योग को मौजा दोदूवाला में खसरा नम्बर 5, 7, 8 व 9 में 11.07 बीघा भूमि आबंटित हुई थी। नियमों के मुताबिक इस भूमि पर वर्ष 2000 तक यूनिट स्थापित होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि उद्योग के खिलाफ धारा 118 के उल्लंघन की कार्रवाई भी नहीं हुई। वर्ष 2003 में प्रदेश को औद्योगिक पैकेज भी मिला। इसका लाभ उठाने के लिए भी यूनिट स्थापित नहीं की गई। यह मामला कई वर्षों तक फाइलों में ही बंद रहा। वर्ष 2017 में उद्योग के खिलाफ धारा 118 के उल्लंघन की कार्रवाई शुरू हुई। डी.सी. सोलन की अदालत ने इस भूमि को सरकार के नाम निहित करने के आदेश दिए हैं। डी.सी. सोलन विनोद कुमार ने इसकी पुष्टि की है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vijay

Recommended News

Related News