प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान बिना अनुमति बारात निकालने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध

punjabkesari.in Friday, Jan 18, 2019 - 12:19 PM (IST)

वाराणसीः प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मद्देनजर 19 से 24 जनवरी तक वाराणसी की सड़कों पर आतिशबाजी और बिना अनुमति बारात निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि 21 से 23 जनवरी तक आयोजित 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखते हुए पुलिस अधिनियम की धारा 31 में प्रदत्त अधिकार के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। गुरुवार को विभिन्न व्यापार मंडलों एवं ‘मैरिज लॉन’ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर इस बारे में उन्हें जानकारी दी गई तथा संबंधित कानून एवं अदालती आदेशों को लागू करने में सहयोग करने की उनसे अपील की गई। 

उन्होंने कहा कि सड़क पर बारात निकालने के संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से कुछ शर्तों के साथ बारात निकालने की अनुमति ली जा सकती है। संबंधत व्यक्ति बारात की अवधि एवं दूरी के बारे में सक्षम मजिस्ट्रेट को सही-सही जानकारी देकर उनसे इजाजत ले सकता है। यातायात बाधित नहीं करने तथा इससे संबंधित न्यायालय के आदेश का पालन की शर्तों बारात निकाली जा सकती है। रावत ने बताया कि शहरी क्षेत्र में निर्धारित छह दिनों तक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के दौरान अत्यंत आवश्यक सेवाओं को छोड़ हल्के एवं भारी वाहनों के परिचालन तथा उन पर समान लादने एवं उतारने पर प्रतिबंध रहेगा। 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Ruby

Recommended News

Related News

static