बुलंदशहर हिंसा: इंस्पेक्टर के आरोपी की बढ़ी मुश्किलें, HC ने गिरफ्तारी की रोक से किया इंकार
punjabkesari.in Thursday, Jan 17, 2019 - 10:54 AM (IST)
मेरठः इलाहाबाद उच्च न्यायाय ने बुलंदशहर दंगे में हुए स्याना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह हत्याकांड के आरोपी सतीश की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को इंकार करते हुए एक सप्ताह में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एन.ए.यूनिस और न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खण्डपीठ ने दिया है।
गौरतलब है तीन दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना क्षेत्र गोकशी को लेकर हुई हिंसा हुई थी। इस घटना को लेकर गत चार दिसंबर को थाना स्याना में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र ने दंगे में मारे गऐ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें याची नामजद था।
अपर शासकीय अधिवक्ता ए.के.सण्ड का तर्क था कि ये हत्या के मामले में नामजद है। दंगे में दो लोगों की हत्या एवं सरकारी संपत्तियां का नुकसान भी हुआ है। याची का तर्क था कि प्राथमिकी में वल्दियत नहीं दी गई है। इसलिए क्षेत्र में सतीश नाम के सभी लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। न्यायालय ने प्राथमिकी निरस्त करने की मांग को भी इंकार कर दिया।
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