पैंशन के लिए डॉक्टर से करवाना होगा आयु का सत्यापन

punjabkesari.in Wednesday, Jan 16, 2019 - 01:43 PM (IST)

कुरुक्षेत्र (खुंगर): हरियाणा सरकार ने पैंशन के मामले में नियमों में परिवर्तन किया है। जानकारी के अनुसार नए नियमों में जिन लोगों के पहचान पत्र वर्ष 2005 के बाद बने हैं, उनकी पैंशन अब उन दस्तावेज के आधार पर नहीं बनेगी। नए नियमों के अनुसार पैंशन प्राप्त करने के लिए डाक्टर से मैडीकल करवाना होगा। उसकी रिपोर्ट में ही 60 साल की उम्र पाए जाने पर आवेदक पैंशन के योग्य माना जाएगा। यह नए आदेश समाज कल्याण विभाग के पास उच्चाधिकारियों से पहुंचे हैं। उच्चाधिकारियों से मिले आदेशों के बाद विभाग के अधिकारियों ने अब ऐसे मामलों को सरकारी अस्पताल में भेजना शुरू कर दिया है।

पहले ऐसा होता था

विभाग द्वारा लिए निर्णय के अनुसार नए आदेशों में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति या महिला की उम्र 60 वर्ष हो जाती थी तो वह समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के पास जाता था। इसके बाद उससे उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे जाते थे। तब आवेदक अपना वोटर कार्ड व अन्य कार्ड की कापी अधिकारियों को देता था। कुछ दिनों बाद उसकी पैंशन शुरू हो जाती थी लेकिन नए नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होगा।

करना होगा यह काम

विभाग के निर्देशों के अनुसार नए नियम के तहत मैडीकल फार्म समाज कल्याण विभाग में मिलेगा। वह कागजात भरकर तमाम आई.डी. प्रूफ के साथ जमा करवाना होगा। इसके बाद समाज कल्याण विभाग या आवेदक खुद सरकारी अस्पताल में जाएगा। इसके बाद डाक्टर आवेदक के सैम्पल लेंगे। इसके बाद वह तय करेंगे कि आवेदक की उम्र 60 है या नहीं। डाक्टर द्वारा बनाई रिपोर्ट पर पैंशन बनेगी या नहीं बनेगी, यह तय होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर का कहना है कि विभाग के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई होगी।

 


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Deepak Paul

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