योग्यता के आधार पर हो मृतक आश्रित की नियुक्ति: हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Dec 12, 2018 - 04:16 PM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित की नियुक्ति उनकी योग्यता के मुताबिक की जानी चाहिए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी. सिंह की खंडपीठ ने श्रीमती प्रेमलता की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। 

याची के पति अविनाश कुमार की सेवाकाल में मौत हो गई। वह पुलिस विभाग में मैसेंजर थे। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी तो कहा गया कि उसके पास आईटीआई की डिग्री नहीं है। जिस पर उसने दारोगा पद पर नियुक्ति की मांग की, तो चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया। जिस पर याचिका दाखिल कर अपनी योग्यता के आधार पर नियम 5 के तहत नियुक्ति की मांग की। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो यह अपील दाखिल की गई थी। 

कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया और याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तृतीय श्रेणी का पद खाली नहीं है। ऐसे में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।


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Deepika Rajput

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