बिलिंग में पायलटों के ग्लाइडरों को चैक करेगी पोरीशीटि मशीन

punjabkesari.in Wednesday, Dec 12, 2018 - 12:14 PM (IST)

पपरोला (गौरव): पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व विख्यात घाटी बीड़ बिलिंग में जल्द ही साडा सुरक्षा मापदंडों को लेकर पायलटों के ग्लाइडरों को चैक करने के लिए पोरीशीटि मशीन लगाए जाएगी। बताया गया कि यह मशीन उड़ान भरने वाले पायलटों के ग्लाइडरों को चैक करेगी कि वे ग्लाइडर उड़ने की हालत में हैं या नहीं। इसके साथ ही साडा पायलटों की लरॅग बुक को चैक करेगा। बीड़ बिलिंग में उड़ने वाले पायलटों ने साडा के चेयरमैन विकास शुक्ला को मैमोरैंडम देकर बताया कि कोड 9996 के तहत पायलट से 18 प्रतिशत जी.एस.टी. मांगा जा रहा है जबकि जी.एस.टी. काऊंसिंल में एडवैंचर स्पोर्ट्स को लेकर अभी तक कोई ऐसा निर्णय जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा बिलिंग में अब केवल वही पायलट उड़ान भर सकेंगे जोकि अधिकृत एजैंसी से टाईअप होंगे व एजैंसी वही मान्य होगी जोकि प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ अटैच होगी। 

इसके लिए साडा उड़ान भरने वाले लगभग 150 पायलटों की लॉग बुक व एक बांड चैक करेगी। पायलटों व एडवैंचर एजैंसी से जुड़े सदस्यों कर्णवीर, प्रवीण, सोनू कुमार, रंजीत सिंह, कुलदीप, विनय ठाकुर, संदीप कुमार, मुनीष कुमार, देसराज, मंजीत कुमार, सुरेश ठाकुर, ज्योति ठाकुर, ओंकार सिंह, हरीश ठाकुर, संतोष कुमार व अमित ने बताया कि यदि पैराग्लाइडिंग पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लगाया गया तो पर्यटन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा साडा की ओर से रैगुलेटरी नियमों को लेकर 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जोकि बिलिंग में पैराग्लाइडिंग को लेकर नियमों पर अपने सुझाव देगा व बिलिंग को इंटरनैशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। साडा की बैठक में निर्णय लिया गया कि साडा प्रति पायलटों से 500 रुपए हर महीने थर्ड पार्टी इंश्योरैंस के तौर पर लेगा जोकि रैस्क्यू ऑप्रेशनों को करने में मददगार साबित होगी।

बैठक में साडा के सचिव अमन सिपहिया व रणविजय आदि मौजूद रहे। साडा चेयरमैन विकास शुक्ला ने बताया कि पायलटों द्वारा दिए गए मैमोरैंडम पर विचार किया जाएगा व जी.एस.टी. शुल्क को लेकर एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग से विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाएगा। उन्होंने बताया कि जो पायलट बिना लॉग बुक व इनडैम्यूनिटी बांड के टैंडम उड़ान भरता पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध साडा आई.पी.सी. 368 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा जबकि बिना लाइसैंस पायलट का ग्लाइडर जब्त कर उस पर 5 से 20 हजार रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान रहेगा।
 


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Ekta

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