28 कारोबारियों को ई-वे बिल न भरने पर 11.93 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Dec 12, 2018 - 11:21 AM (IST)

सोलन (पाल): राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने ई-वे बिल का भुगतान न करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बी.बी.एन. के बाद विभाग की सोलन टीम ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के तहत ई-वे बिल न भरने पर 28 कारोबारियों को 11.93 लाख रुपए का जुर्माना किया है। विभाग ने राजस्व जिला सोलन में 1275 ई-वे बिल की जांच की जिनमें से 28 कारोबारियों ने ई-वे बिल नहीं भरे थे। राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत प्रदेश राज्य क र एवं आबकारी विभाग ने एक अप्रैल, 2018 से 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के लिए ई-वे बिल भरना अनिवार्य किया है। यह उन वस्तुओं पर आवश्यक है जिन पर जी.एस.टी. लगता है। जी.एस.टी. से मुक्त वस्तुओं पर ई-वे बिल भरना अनिवार्य नहीं है। 

जांच में पाया गया कि कारोबारियों ने ई-वे बिल का बी भाग नहीं भरा था। इसमें गाड़ी का नम्बर भरा जाता है। यदि इसमें गाड़ी का नम्बर ही नहीं होगा तो एक ही बिल पर कई गाडिय़ों में सामान ढोया जा सकता है। इसके कारण प्रदेश के राजस्व को लाखों रुपए के टैक्स का चूना लग रहा था। इसके अतिरिक्त बी.बी.एन. की तरह सोलन में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। कुछ भरे गए ई-वे बिल पर गाड़ी का और नम्बर भरा हुआ था जबकि मौके पर सामान अन्य किसी गाड़ी में ढोया जा रहा था। पहले ई-वे बिल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को लाने व ले जाने के लिए भरना अनिवार्य था। 3 जून से इसको लेकर नियम बदल गए हैं। अब प्रदेश के भीतर भी 50,000 मूल्य से अधिक सामान लाने व ले जाने के लिए ई-वे बिल भरना अनिवार्य है।
 


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Ekta

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