अब GST की गलत जानकारी देने पर व्यापारियों को होगी ये सजा

12/11/2018 4:18:16 PM

छतरपुर: जीएसटी में अब सजा का प्रावधान शुरू कर दिया है। फर्जी बिल लगाने, गलत जानकारी देने या आपूर्ति के बिना चालान जारी करने वाले कारोबारियों को पांच साल तक की सजा मिलेगी। यह सजा स्लैब वाइस ने निर्धारित की है। जबकि अभी तक जुर्माने का प्रावधान था। अब जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया है।  जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने इसमें अब तक कई संशोधन किए है। अब टर्नओवर और अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर ये सजा मिलेगी। लगातार बगैर माल बेचे जीएसटी का लाभ उठाने की लगातार शिकायतें मिलने और प्रकरण आने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। 

PunjabKesari
 

अब यह तय कीं अपराध की प्रकृति 
पंजीकरण कर के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद दाखिल नहीं करना। असत्य जानकारी देना। पंजीकरण आवेदन में कुछ और पंजीकरण में कुछ ओर जानकारी देना। आपूर्ति किए बिना चालान जारी करना। ग्राहकों से लिए हुए कर का भुगतान सरकार को नहीं करना। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में इनपुट कर क्रेडिट का लाभ, वितरण। धोखाधड़ी से धन वापसी प्राप्त करना। हिसाब किताब और दस्तावेज में असत्य जानकारी या असत्यकरण का आर्थिक अभिलेख प्रस्तुत करना। अन्य मामलों अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी अधिकारी को रोकना। 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

suman

Recommended News

Related News