महिला की शिकायत पर 24 धाराओं में 9 लोग नामजद
punjabkesari.in Monday, Dec 10, 2018 - 05:12 PM (IST)
यमुनानगर(सतीश): जगाधरी शहर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ 24 धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक जगाधरी की एक महिला की शादी रूपनगर निवासी हरीश कुमार के साथ वर्ष-2005 में हुई थी। 2 साल बाद वह विदेश बहरीन चला गया। जब भी वह जगाधरी आता तो अपनी पत्नी को खर्चे के लिए पैसे दे जाता था। महिला ने बेटे को जन्म दिया। आरोप है कि धीरे-धीरे उसके पति ने घर आना बंद कर दिया। फिलहाल महिला का बेटा भी 12 साल का हो गया है।
आरोप है कि हरीश के किसी अन्य युवती से शादी कर ली। जिसके बाद उस महिला से भी उनका तलाक हो गया। कई सालों तक जब हरीश नहीं आया तो उसकी पत्नी का शक और बढ़ गया। 30 दिसम्बर 2017 को वह बेटे सहित बहरीन चली गई। यहां उसे पता चला कि उसके पति का स्थानीय इस्कान मंदिर में नियमित आना जाना है। हरीश कुमार की शिल्पा से जान पहचान हो गई, ये परिवार दिल्ली से जाकर बहरीन में बसा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन दोनों के बीच सम्बंध बने और वर्ष-2016 में हरीश ने शिल्पा से वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में शादी की।
यहां पर हरीश कुमार व शिल्पा और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। महिला का आरोप है कि उसके पति हरीश की यह तीसरी शादी अवैध है। बिना तलाक दिए उसने यह शादी की है। महिला ने बताया कि उसका पति हरीश बहरीन में सेल्स एग्जीक्यूटिव है। जिस युवती से उसने शादी की है। वह किसी शराब कंपनी में अकाउंटेंट है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हरीश ने अपना बहरीन का पासपोर्ट भी अवैध बनवाया है। उसमें हरीश ने खुद को अनमैरिड दिखाया है।
जबकि उसकी शादी हो चुकी है। आरोप ये भी है कि हरीश ने पासपोर्ट से मनीषा व उसके बेटे का भी नाम कटवा दिया है। महिला ने हरीश के खिलाफ पुलिस व दूतावास में भी शिकायत दी है। आरोप है कि शिल्पा से भी उसकी सोशल मीडिया पर बात हुई, तो उसने भी गलत शब्दों का प्रयोग किया और गंदे आरोप लगाए। पुलिस को दी शिकायत में यह स्टेट्स दिया गया है।
इतना ही नहीं मनीषा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी इस बारे में शिकायत दी है। अब ए.डी.जी.जी के आदेश पर सिटी जगाधरी थाने में हरीश कुमार, उनकी दूसरी पत्नी शिल्पा गुसैन निवासी नई दिल्ली व उसके परिवार के सतीश गुसैन, किरण गुसैन, सिद्धार्थ गुसैन, जिम्मी, विवेक निवासी नई दिल्ली, हॉसर यू.एस.ए. व कौशल राणा पंजाब के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें आरोपितों पर 420, 465, 466, 467, 471,193, 494, 495, 496, 497, 312, 498ए, 346, 323, 307, 500, 504, 506, 212, 34, 108 ए, 109, 120 बी, पासपोर्ट एक्ट 1967, घरेलू हिंसा कानून 2005 व आई.टी. एक्ट 2000 की धाराएं लगी हैं। उधर, थाना प्रभारी राजीव मिगलानी ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह शिकायत ए.डी.जी.पी. की ओर से डाक के माध्यम से आई थी। शिकायतकर्ता महिला अभी बहरीन में ही है।
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