बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग हुआ सख्त

punjabkesari.in Sunday, Dec 09, 2018 - 01:05 PM (IST)

भिवानी(पंकेस): आखिर देर से ही सही, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर दुरुस्त आया है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा मामले में कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी एवं गैर-सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खंड के अंतर्गत आने वाले सरकारी एवं गैर-सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े 11 बिंदुओं पर आधारित मापदंड जल्द पूरे किए जाएं और इसकी रिपोर्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 15 नवम्बर को निजी एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर लापरवाही बरतने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी। समय-समय पर होगा विद्यालयों का निरीक्षणजिला शिक्षा अधिकारी ने अपने निर्देशों में खंड शिक्षा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि समय समय पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर स्कूलों का निरीक्षण करें। इतना ही नहीं सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के मुखियाओं की बैठक लेकर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मसलों से पूर्णतया अवगत करवाएं ताकि समय पर उनका प्रबंध सुनिश्चित हो सके।

ये हैं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े 11 बिंदु 1. सभी स्कूलों में अग्नि संयंत्र लगाने अनिवार्य हैं। 2. स्कूलों का भवन ढांचा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमानुसार अनिवार्य हैं। 3. प्रत्येक स्कूल में शिकायत बॉक्स लगाने व शिकायत निपटान के लिए कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। 4. स्कूल बसों के अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरे व महिला अटैंडैंट अनिवार्य हैं। 5. स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर सभी आपात कालीन दूरभाष नम्बर व हैल्पलाइन अंकित किए जाने अनिवार्य हैं। 6. छात्र-छात्राओं के लिए अलग से शौचालय एवं समुचित पेयजल व्यवस्था जरूरी है। 7. स्कूल में अद्र्ध-अवकाश के दौरान पी.टी.आई., डी.पी.ई. की मुख्य गेट पर बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी जरूरी है। 8. स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी पहनना अनिवार्य हैं। 9. स्कूलों के अंदर एल.ई.डी. लाइटों का समुचित प्रबंध अनिवार्य है। 10. विद्यालय के मैन गेट पर सेवा सहायक की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि कोई बच्चा शैक्षणिक गतिविधि के दौरान बाहर ना जा सके। 11. स्कूल में सुरक्षा नियमों को लेकर आदेश पुस्तिका लगाई जाए और प्रत्येक शनिवार को बैठक का आयोजन किया जाए।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Deepak Paul

Recommended News

Related News

static