हरियाणा के हर उपायुक्त को जिलाधीश के तौर पर किया जाएगा पदांकित

punjabkesari.in Sunday, Dec 09, 2018 - 10:05 AM (IST)

 

अम्बाला(बलविंद्र): आखिरकार हरियाणा सरकार ने निर्णय ले लिया है कि वह राज्य के हर उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) को वैधानिक एवं आधिकारिक तौर पर अपने जिला के जिलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) के रूप में पदांकित करने बाबत वांछित अधिसूचना जारी करेगी। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राज्य का न्याय प्रशासन विभाग यह नोटीफिकेशन आगामी कुछ दिनों में जारी कर सकता है।

लिखने योग्य है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने दिसम्बर, 2017 में सर्वप्रथम इस बाबत एक आर.टी.आई. याचिका हरियाणा मुख्य सचिवालय के न्याय-प्रशासन विभाग में दायर की, जिन्होंने इस जनवरी, 2018 को राज्य के सभी 22 जिलों के उपायुक्त कार्यालयों को स्थानांतरित करते हुए उन सबको इस संबंध में याचिकाकत्र्ता को उक्त सूचना उपलब्ध करवाने को एवं इस बारे में राज्य सरकार को भी अवगत करने को कहा गया।

हेमंत ने कहा कि किसी भी जिले का डी.सी. तब तक अपने क्षेत्र के डी.एम. के तौर पर वैधानिक दृष्टि के कार्य नहीं कर सकता, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (1) के तहत उपायुक्त को जिलाधीश के तौर पर पदांकित करने बाबत आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है, क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा करना अनिवार्य है। जल्द ही राज्य सरकार सभी जिलों के उपायुक्तों को उक्त शक्तियां प्रदान करेगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Deepak Paul

Recommended News

Related News

static