झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर महिला शिकायतकत्र्ता के खिलाफ कार्रवाई करेगा राज्य महिला आयोग

punjabkesari.in Saturday, Dec 08, 2018 - 10:32 AM (IST)

अम्बाला(बलविंद्र): अब महिला द्वारा पुरुष के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर शिकायतकत्र्ता महिला के खिलाफ राज्य महिला आयोग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। यही नहीं शिकायतकत्र्ता पर कानूनी हथकंडे भी अपनाए जाएंगे, ताकि कोई भी महिला किसी पुरुष को बेवजह व झूठी शिकायत कर उसे फंसाने की कोशिश न करे। दरअसल, राज्य महिला आयोग पर लंबे समय से ऐसी शिकायतें पहुंच रही थी कि जिसमें महिला पुरुषों पर झूठे आरोप लगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा रही थी।

इसी कड़ी में बीते दिनों सोनीपत के एक निजी कॉलेज में, कॉलेज की ही एक महिला प्रोफैसर पर कॉलेज के ही एक पुरुष क्लर्क पर छेड़छाड़ सहित अन्य आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस को देने के साथ ही राज्य महिला आयोग को दी थी। मामला महिला से जुड़ा होने की वजह से राज्य महिला आयोग ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए कॉलेज का निरीक्षण किया।

हालांकि इस दौरान शिकायतकत्र्ता व आरोपी कॉलेज से अनुपस्थित थे। लेकिन कॉलेज के सभी प्रोफैसर यहां तक की मैनेजमैंट ने भी महिला प्रोफैसर को भी दोषी ठहराया। जिसके बाद में महिला आयोग की टीम ने मामले को पुलिस को सौंप दिया है। वहीं राज्य महिला आयोग भी अपने स्तर पर मामले की जांच में जुटा है, ताकि मामले का सच सामने आने पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आई.सी.सी. का गठन होना अनिवार्य यौन उत्पीडऩ संबंधी एक्ट 2014 के तहत जिले के उन स्कूल, कॉलेज व अन्य निजी संस्थानों में जहां टीचर्स की संख्या 10 व बच्चों की संख्या सैंकड़ों हो, उनमें आई.सी.सी. (इंटरनल कम्पलैन कमेटी) का गठन होना अनिवार्य है।

राज्य महिला आयोग इस बारे में संज्ञान लेते हुए उक्त जिले के निजी कॉलेज को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उक्त कॉलेज में आई.सी.सी. कमेटी नहीं बनाई गई। राज्य महिला आयोग प्रदेश के अन्य जिलों में भी उक्त कमेटी की जांच करेगा। प्रदेश के सभी जिलों का होगा औचक निरीक्षण झूठी शिकायतों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य महिला आयोग प्रदेश के प्रत्येक जिले में औचक निरीक्षण करेगा, जिसमें वह महिला थानों व उनके पास आई सभी शिकायतों की जांच कर उन पर कार्रवाई करेगा, यहां तक की शिकायतकत्र्ता महिला पर दोष साबित होने पर उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।


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Deepak Paul

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