हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर नियुक्ति की 11 याचिकाओं पर एक साथ फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Dec 04, 2018 - 09:18 AM (IST)
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा रोडवेज में बस कंडक्टर्स की भर्ती मामले में अहम आदेश जारी कर कुल 11 याचिकाओं में अनेक कैंडीडेट्स की नियुक्ति संबंधी मांग को मंजूर किया है। जस्टिस ऋतु बाहरी की कोर्ट ने अपने फैसले में 15 जुलाई-2014 के उन सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया। जिसमें याचियों की नियुक्ति की मांग खारिज कर दी गई थी।
वहीं, प्रतिवादी के रूप में शामिल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट, हरियाणा के डी.जी. व स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को निर्देश दिए गए हैं कि याचियों को वेटिंग लिस्ट में मैरिट के आधार पर कंडक्टर नियुक्ति दें। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता मजलीश खान व अन्यों ने दलीलें पेश कीं।
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