सरकारी प्रॉपर्टी पर पोस्टर लगाए तो हो सकती है जेल
punjabkesari.in Friday, Nov 30, 2018 - 03:49 PM (IST)
नई दिल्लीः चुनावी सरगर्मी तेज होते ही मेयर व पार्षद पद के दावेदारों ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी प्रॉपर्टी पर पोस्टर या बैनर लगाकर उनकी सुंदरता को खराब करने वालों के प्रति राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। हिसार सहित रोहतक, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, फतेहाबाद और कैथल के डीसी को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जरी किए हैं कि चुनावी प्रचार के लिए सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ डिफेसमेंट आॅफ प्रॉपर्टी एक्ट -1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जागो इंडिया जागो संस्था अध्यक्ष जितेंद्र आर्य ने मुख्यमंत्री को सीएम विंडो के माध्यम से शहर को पोस्टर लगाकर गंदा करने वालों से सख्ती से निपटने की गुजारिश की थी।
इस शिकायत पर 24 घंटे में ही निर्वाचन आयोग ने संज्ञान ले लिया। उन्होंने डीसी को आदेश जारी कर पोस्टर मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा है, साथ ही एक्ट का हवाला दिया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर डिफेसमेंट आॅफ प्रॉपर्टी एक्ट-1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पोस्टर लगाने के दोषी पाए जाने वालों को 6 माह की जेल या 10 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं।