धारा-118 मामला : अदालत में पेश हुए पी.मित्रा, 7 दिसम्बर को होगी सुनवाई

punjabkesari.in Wednesday, Nov 21, 2018 - 06:53 PM (IST)

शिमला (राक्टा): राज्य चुनाव आयुक्त पी. मित्रा के वॉयस सैंपल को लेकर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पी.मित्रा भी अदालत में मौजूद रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आगामी सुनवाई के लिए 7 दिसम्बर का दिन तय किया। धारा-118 से जुड़े मामले की जांच के तहत विजीलैंस ने बीते दिनों अदालत में पूर्व मुख्य सचिव पी.मित्रा के वॉयस सैंपल लेने के लिए आवेदन किया था। इस मामले में 2 कारोबारियों पर रिश्वत लेने और उसे आगे अफसरों को देने का आरोप है।

पी.मित्रा की भूमिका पर खड़े किए सवाल

जांच एजैंसी ने इस मामले में पी.मित्रा की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। जांच एजैंसी के पास धारा-118 के तहत भूमि खरीदने की मंजूरी के लिए लाखों रुपए के लेन-देन के जिक्र से जुड़ी रिकॉर्डिंग है, उसके आधार पर ही पूर्व में 2 कारोबारियों को एफ.आई.आर. में नामजद किया गया था। ऐसे में विजीलैंस रिकॉॄडग के आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए अब वॉयस सैंपल लेना चाहती है, ताकि साक्ष्य को पुख्ता किया जा सके।

2 बार हो चुकी है पूछताछ

विजीलैंस छानबीन के अंतर्गत बीते सितम्बर माह में मित्रा से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही जांच एजैंसी ने सरकार से उनको आरोपी के तौर पर छानबीन में शामिल करने की अनुमति भी मांगी है।

विभिन्न अनुमतियों से जुड़ा रिकार्ड खंगाला जा रहा

जांच एजैंसी धारा-118 के तहत बाहरी लोगों को यहां भूमि खरीदने की दी गई विभिन्न अनुमतियों से जुड़ा रिकार्ड खंगाल रही है। आरोप है कि कई मामलों में आपसी मिलीभगत कर धारा-118 की अनुमति दिलवाने के लिए कथितरूप से रिश्वत ली जाती थी। ऐसे में विजीलैंस विभिन्न अनुमतियों से जुड़ी फाइलें भी खंगालने में जुटी है। हालांकि कुछ रिकार्ड अभी जांच एजैंसी को नहीं मिला है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vijay

Recommended News

Related News