1971 वार के युद्धबंदी सुरजीत सिंह की रिहाई मामले में केंद्र पाक से करे बात: हाईकोर्ट

punjabkesari.in Saturday, Nov 17, 2018 - 11:00 PM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को एक बार फिर से युद्धबंदी सुरजीत सिंह के मामले में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को कहा है ताकि उसे रिलीज करवाया जा सके। मामले में सामने आए नए तथ्यों को लेकर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। 

मामले में सुरजीत सिंह की पत्नी फरीदकोट निवासी अंग्रेज कौर ने अपने पति सुरजीत सिंह की रिहाई के लिए यह याचिका दायर की हुई है। सुरजीत बी.एस.एफ. में कांस्टेबल थे और पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें 1971 की लड़ाई के दौरान 4 दिसम्बर को बंदी बना लिया था। हालांकि बी.एस.एफ. अथॉरिटी ने समझा था कि वह चांब सैक्टर में पाक से लड़ाई के दौरान मारे गए। साक्ष्यों समेत अंग्रेज कौर ने पाकिस्तान के पूर्व ह्यूमन राइट्स मंत्री अंसार बर्नी की 28 अप्रैल, 2011 की स्टेटमैंट को आधार बनाया।

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जंग समाचार पत्र को दी स्टेटमैंट में उन्होंने कहा था कि भारतीय कैदी सुरजीत सिंह 20 साल की सजा काटने के बाद भी पाकिस्तान जेल में है। 2004 में पाकिस्तान जेल से रिहा हुए भारतीय मक्खन सिंह ने बताया था कि सुरजीत सिंह अभी भी पाकिस्तान जेल में है। 


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Mohit

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