रिश्वत आरोपी के खिलाफ नहीं मिले सबूत, अदालत ने सुनाया ये फैसला
punjabkesari.in Saturday, Nov 17, 2018 - 06:52 PM (IST)
ऊना (सुरेन्द्र): विशेष सत्र न्यायाधीश ऊना डी.आर. ठाकुर की अदालत ने एक फैसले में रिश्वत लेेने के आरोपी यशपाल सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील कुलवंत सिंह व भानू प्रताप सिंह ने बताया कि एस.पी. विजीलैंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के पास बंगाणा तहसील के तहत गांव गैहरा के एक व्यक्ति ने लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि फोरैस्ट गार्ड यशपाल सिंह ने लकड़ी चराई के लिए परमिट जारी करने की एवज में 2 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की है।
अदालत में पेश हुए 22 गवाह
विजीलैंस ने इस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए यशपाल सिंह को बरनोह चौक पर गिरफ्तार किया था। विजीलैंस ने दावा किया था कि फोरैस्ट गार्ड को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इस फोरैस्ट गार्ड के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद अदालत में चालान पेश किया गया जहां कुल 22 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने तथा साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है।
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