चरस तस्करी करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

punjabkesari.in Thursday, Nov 15, 2018 - 07:03 PM (IST)

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू जिया लाल आजाद ने खूब राम पुत्र लाहुलू राम निवासी कोट खमारदा तहसील औट (जिला मंडी) को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी को 30,000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी के खिलाफ 6 दिसम्बर, 2015 को कुल्लू सदर थाना में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।

यह है मामला
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज धीमान ने बताया कि सब इंस्पैक्टर राम नाथ के नेतृत्व में पुलिस दल ने भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर चीलमोड़ के पास 6 दिसम्बर, 2015 को नाकाबंदी की हुई थी। दोषी इस दौरान मणिकर्ण की तरफ से आया, जिसके हाथ में एक थैला भी था। दोषी को जब पूछताछ के लिए रोका गया तो उसके थैले में चरस मिली। तोलने पर चरस 700 ग्राम पाई गई। पुलिस दल ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की धारा-20 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोषी के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया है। पंकज धीमान ने बताया कि दोषी के खिलाफ न्यायालय में 12 गवाह पेश हुए।


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Vijay

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