चैक बाऊंस मामले में BBMB के SDO को कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Nov 14, 2018 - 07:34 PM (IST)

मंडी (नीरज): चैक बाऊंस के एक मामले में बी.बी.एम.बी. के एस.डी.ओ. को 6 महीने की कैद व 4,47,800 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सजा मंडी जिला अदालत में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने सुनाई। एल.आई. हाऊसिंग फाइनांस लिमिटेड के मंडी स्थित शाखा प्रबंधक पराग महावर ने कंपनी के वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत नानक चंद पुत्र मस्त राम एस.डी.ओ. बी.बी.एम.बी. सलापड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि आरोपी को कंपनी ने लोन मंजूर किया था। इसकी एवज में उसने कंपनी को 31 जुलाई, 2014 को 4,47,800 रुपए का चैक दिया जो बैंक से इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इस पर उसे कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मामले को अदालत में लाया गया।

जुर्माना ने देने पर भुगतनी होगी 3 महीने की अतिरिक्त सजा
कंपनी के वकील ने अपनी दलीलों से साबित किया कि नानक चंद पैसे देना नहीं चाहता था तभी उसने बैंक में पैसा न होने पर भी चैक दे दिया। इस पर अदालत ने नानक चंद को 6 महीने की कैद और 4,47,800 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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Vijay

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