स्कूल परिसर में तम्बाकू सेवन पर लगा प्रतिबंध

punjabkesari.in Wednesday, Nov 14, 2018 - 04:25 PM (IST)

नई दिल्ली : उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अब शिक्षक तम्बाकू का सेवन नहीं कर सकेंगे। यदि वह ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर उत्तरी नगर निगम के शिक्षा विभाग ने बकायदा निर्देश जारी कर दिया है। यही नहीं निगम छात्रों और शिक्षकों के तम्बाकू सेवन की लत को समाप्त करने के लिए हेल्थ फाउंडेशन और मैक्स इंडिया के साथ मिलकर एक मुहिम भी चला रहा है। सभी छह जोनों के निगम स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को तंबाकू उत्पाद छोडऩे एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वाले छात्रों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्कूल प्रधानाध्यापकों को तंबाकू उत्पादों से दूर रहने व छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई गई। 

आदेश गुप्ता ने बताया कि ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे 2016-17 के मुताबिक, भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले 12.4 फीसदी लोगों की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच है। उन्होंने कहा कि निगम स्कूलों में पढऩे वाले अधिकतर बच्चे निम्न आय वाले वर्गों से आते हैं, जिनके कम उम्र में तंबाकू सेवन का शिकार होने की आशंका रहती है। लिहाजा, स्कूलों में तंबाकू सेवन के खिलाफ जागरुकता फैलाने वाले कार्यक्रमों की आवश्यकता है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम पहले ही अपने क्षेत्र में स्थित सभी शिक्षण संस्थानों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा एक्ट) के तहत दिशानिर्देश जारी कर चुका है। दिशानिर्देशों के मुताबिक, शिक्षण संस्थान अपने परिसरों के भीतर एवं बाहर वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी औऱ ना ही ऐश ट्रे, माचिस ऐसे अन्य सामान उपलब्ध होंगे। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

pooja

Recommended News

Related News