निचली अदालत ने रद्द किया 'शेरोवालिया' पर हुआ माइनिंग का केस

punjabkesari.in Wednesday, Nov 14, 2018 - 01:19 PM (IST)

जालंधर: शाहकोट के विधायक हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया के खिलाफ दर्ज हुई एफ. आई. आर. नकोदर की अदालत ने रद्द कर दी है। यह  आदेश जे.एम. आई. सी. नकोदर के जज तनवीर सिंह ने सुनाया है। 

बता दें कि लाडी कि खिलाफ चुनावों से पहले ही एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले निलंबित किए एस. एच. ओ. परमिन्दर सिंह बाजवा को भी बहाल करके कपूरथला पुलिस लाईन भेज दिया गया था।मुख्यमंत्री पंजाब ने भी इस बारे ख़ास हिदायतें दीं थीं। हालांकि पंजाब पुलिस ने हरदेव सिंह लाडी विरुद्ध एफ. आर. आई. रद्द करने की 3 महीने पहले ही सिफारिश कर दी थी लेकिन मालड़ी गांव के कामरेड मोहन सिंह ने इसे अदालत में चुनौती दे दी थी।

अदालत ने कहा कि मोहन सिंह ने अपने केस के पक्ष में कोई मज़बूत सबूत पेश नहीं किए हैं। बता दें कि शाहकोट उप चुनाव के दौरान लाडी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने  के कुछ घंटों बाद ही उसके खिलाफ रेतों की गैरकानूनी माइनिंग का केस दर्ज कर दिया गया था। 


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