‘मिस्त्री को टाटा संस से हटाने को कानून का उल्लंघन करार देने के आधार पर उठे थे सवाल’

punjabkesari.in Tuesday, Nov 13, 2018 - 07:04 PM (IST)

मुंबईः कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पश्चिमी क्षेत्र निदेशक ने कंपनी रजिस्ट्रार के उस फैसले के आधार पर सवाल उठाए थे जिनमें उसने टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन और निदेशक मंडल से हटाए जाने को कंपनी कानून और रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करार दिया गया। यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना से मिली है।

मिस्त्री समूह की कंपनी शापूर्जी पलोंजी को सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल पर कापोरेट कार्य मंत्रालय ने दो पत्र प्राप्त उपलब्ध कराए थे। एक पत्र 25 जनवरी 2017 का कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई का था जबकि एक अन्य पत्र 17 फरवरी 2017 का मंत्रालय के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय का था। मिस्त्री समूह की शापूर्जी पालोंजी टाटा संस में 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी एकल शेयरधारक है।

कारर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पश्चिमी क्षेत्र के निदेशक ने कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई (आरओसी) के निष्कर्ष में मिस्त्री को टीसीएस के चेयरमैन और निदेशक पद से हटाने के मामले में सौंपे गए दस्तावेजों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जैसे कुछ प्रक्रियागत मुद्दे उठाए थे। क्षेत्रीय निदेशक ने आरओसी, मुंबई की इस संबंध में की गई टिप्पणियों के गुण व प्रभाव पर सावल उठाए थे। क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र ने आरओसी, मुंबई से जानना चाहा था कि कंपनियों से निदेशकों को हटाने के अन्य सभी मामलों में क्या इसी तरह की प्रक्रिया और नियमों का पालन करने की सिफारिश जाती रही है। क्षेत्रीय निदेशक ने आरओसी से उन सभी कंपनियों की सूची देने को कहा था जहां निदेशकों को कंपनी कानून 2013 के तहत हटाया गया। ऐसे मामलों में उन सभी दस्तावेजों को भी उपलब्ध कराने को कहा है जिनकी चर्चा इस मामले में की गई है।
 


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jyoti choudhary

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