नेशनल हेराल्ड: राहुल और सोनिया के खिलाफ आयकर मामले में चार दिसंबर को अंतिम दलील सुनेगा SC
punjabkesari.in Tuesday, Nov 13, 2018 - 02:02 PM (IST)
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आयकर मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं पर अंतिम दलीलों को सुनने के लिए चार दिसंबर की तारीख तय की। राहुल और सोनिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2011-12 के लिए उनके कर आकलन को दोबारा खोलने के मामले में उन्हें राहत देने से मना कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिकाओं पर कोई नोटिस नहीं जारी किया क्योंकि आयकर विभाग की ओर से उसके वकील उपस्थित थे।
आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में केवियट दायर किया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अगर कोई अपील दायर की जाती है तो उसका भी पक्ष सुना जाए। केवियट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिये मुकदमे के किसी भी पक्षकार द्वारा दायर आवेदन पर दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश नहीं दिया जाता है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस ए अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि प्रतिवादी (आयकर विभाग) उपस्थित है इसलिए हम औपचारिक नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। हम मामले में अंतिम दलील के लिए चार दिसंबर की तारीख तय करते हैं।’’
अपील राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने दायर की है। उन्होंने उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Rang Panchami: कब मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्योहार, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी व चंद्रशेखर को सौंपा ये दायित्व
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को किया नमन