बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए अभिभावक कर सकते हैं निजी वाहनों का इस्तेमाल

punjabkesari.in Sunday, Nov 11, 2018 - 01:16 PM (IST)

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन के अनुसार अब बच्चों को घर से स्कूल और वापस स्कूल से घर छोड़ने के लिए अभिभावक निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर.टी.ओ. कांगड़ा की मानें तो अभिभावक केवल उन्हीं निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके वाहन स्कूल प्रबंधन के पास पंजीकृत होंगे। इस कार्य के लिए बच्चों को स्कूल लाने व वापस घर छोड़ने का कार्य कर रहे निजी वाहन चालकों को कुछ विभागीय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, उसके बाद ही निजी वाहन चालक स्कूल में बच्चों को लाने व ले जाने के लिए मान्य होगा।

जानकारी के अनुसार निजी वाहन चालकों को स्कूली बच्चों को घर से स्कूल छोडऩे और स्कूल से घर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का पंजीकृत व वाहन चालकों को अपने सभी प्रमाण पत्रों को पुलिस सत्यापन कर स्कूल प्रबंधन के पास जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त निजी वाहन चालक को क्षमता से अधिक बच्चों को अपने वाहनों में न बिठाना, वाहन चालक को वाहन चलाते समय वर्दी पहनना, बच्चों के नाम की पूरी लिस्ट होना व वाहन में फस्र्ट एड बॉक्स का होना जरूरी होगा।

यदि निजी वाहन चालक इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करता है तभी निजी वाहन चालक बच्चों को अपने वाहनों में बैठाकर स्कूल छोडऩे का कार्य कर सकता है। अगर निजी वाहन चालक इन सभी बातों को न मानकर वाहन चलता पाया जाता है तो आर.टी.ओ. कांगड़ा द्वारा उक्त वाहन चालकों के साथ-साथ निजी वाहनों के इस्तेमाल से स्कूल भेजे जा रहे बच्चों के अभिभावकों पर भी विभागीय कार्रवाई अमल में ला सकता है। 


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kirti

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