कमीशन स्कूलों में परीक्षा आयोजित करने पर एकैडमिक फंक्शन प्रभावित न हो : हाईकोर्ट
punjabkesari.in Saturday, Nov 10, 2018 - 09:23 AM (IST)
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन द्वारा क्लास 3 व क्लास 4 कर्मियों की भर्ती के लिए 10 व 11 नवम्बर को होने वाली लिखित परीक्षा व रिक्रूटमैंट टैस्ट परीक्षा के अपने मैंबर्स स्कूलों में लगाने को नीसा एजुकेशन नामक संस्था ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नीसा एजुकेशन की ओर से इसके प्रैजीडैंट कुलभुषण शर्मा ने हरियाणा सरकार, एडिशनल चीफ सैक्रेटरी(स्कूल्स) व हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की है।
जस्टिस फतेह दीप सिंह की कोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार व अन्यों को नोटिस जारी किया। डी.ए.जी. हरियाणा सिद्धार्थ सांवरिया ने प्रतिवादी पक्षों की ओर से नोटिस स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और केस रिकार्ड देखने के बाद संबंधित याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि क्लास 3 व क्लास 4 कर्मियों की भर्ती के लिए 10 व 11 नवम्बर को होने वाली लिखित परीक्षा व रिक्रूटमैंट टैस्ट के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखे।
इसके लिए याची संस्था आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपॉवर, आवश्यक सामान और सुविधाएं प्रदान करवाएंगी। वहीं, सरकारी पक्ष इस दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि स्कू ल का एकैडमिक फंक्शन किसी भी रूप से प्रभावित न हो। याचिका में मांग की गई थी कि हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन द्वारा 5 अक्तूबर व 30 अक्तूबर को हरियाणाा सरकार के संबंधित कर्मियों को जारी वह आदेश रद्द किए जाए जिसमें जिलों में याची संस्था के मैंबर स्कूलों में एग्जामिनेशन सैंटर बनाए जाने को कहा गया था।
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