सेबी का आदेशस ‘उत्कर्ष प्लॉटर्स’ की 26 संपत्तियों होगी कुर्क

punjabkesari.in Thursday, Nov 08, 2018 - 02:07 PM (IST)

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने 39 करोड़ रुपए वसूलने के लिये उत्कर्ष प्लॉटर्स एंड मल्टी एग्रो सॉल्यूशंस इंडिया और उसके निदेशक की 26 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कंपनी और उसके निदेशकों ने निवेशकों से अवैध तरीके से पूंजी जुटायी थी। भारतीय प्रतिभू्ित और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जिन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, उनमें खेती की जमीन, गैर खेती योग्य भूमि, दुकानें और महाराष्ट्र में बंगला शामिल है।

नियामक ने कंपनी को इन संपत्तियों के निपटान और हस्तांतरण से भी रोक दिया है। इससे पहले सितंबर में सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों के बैंक और डीमैट खातों को जब्त किया था। हालांकि, बकाये का भुगतान नहीं हो सका था।नियामक ने पांच नवंबर को जारी आदेश में कहा, बैंक खाते और डीमैट खातों में करीब 2.49 लाख रुपये थे जबकि कंपनी और उसके निदेशकों पर 38.76 करोड़ रुपये बकाया है। इसके बाद नियामक ने उनकी संपत्तियों को कुर्क किया। नियामक ने जनवरी 2015 में कंपनी को लोगों से पूंजी जुटाने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा कंपनी को किसी भी तरह की कोई योजना पेश नहीं करने का निर्देश दिया था।     


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Isha

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