जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को सुनाया ये सख्त फैसला

11/2/2018 12:36:57 PM

जबलपुर:  जबलपुर हाईकोर्ट ने चुनावी ड्यूटी को लेकर सरकारी कर्मचारियों को सख्त फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने से इंकार नहीं कर सकते। चुनावी ड्यूटी राष्ट्रीय सेवा है, इसलिए सरकारी कर्मचारी होने के नाते चुनावी कार्यों से इंकार नहीं कर सकते। जानकारी के अनुसारॉ जबलपुर हाईकोर्ट में 14 प्रोफेसर ने याचिका दायर कर चुनावी ड्यूटी से छूट की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए फैसला दिया कि चुनावी ड्यूटी राष्ट्रीय सेवा है और कोई भी सरकारी कर्मचारी इससे इंकार नहीं कर सकता।

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हाईकोर्ट के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि कई स्थानों पर सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने से बचते हैं और चुनावी कार्यों से मुक्त होने के लिए कई तरह के कारण बताते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने चुनाव ड्यूटी में छूट की याचिका को खारिज कर दिया है।

 


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suman

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