नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 4 बरी
punjabkesari.in Thursday, Oct 18, 2018 - 01:46 PM (IST)
पटियाला (बलजिन्द्र) : जिला कचहरियों में तीन अलग-अलग मामलों में से चार व्यक्तियों को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में बरी किया गया है। पहले केस में माननीय एडीशनल सैशन जज (स्पैशल) दविंदर कुमार की अदालत ने बिट्टू राम पुत्र खरैती राम को तीन हजार नशीली गोलियों की तस्करी के आरोप में से बरी किया।
बिट्टू राम को थाना सदर राजपुरा की पुलिस ने 27 मार्च 2017 को तीन हजार नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एन.डी.पी. एस. एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया था। दूसरे केस में माननीय उक्त अदालत की तरफ से सुदर्शन सिंह पुत्र तानी राम निवासी गांव ड्राला बल्याना थाना नूरपुर चौंकी गंगरेट जिला कांगड़ा हिमाचल को बरी किया है। सुदर्शन सिंह को थाना सदर राजपुरा की अदालत ने 22 जुलाई 2015 को 550 कोरैकस की शीशियों समेत गिरफ्तार किया था।
एडवोकेट दर्शन सिंह नाभा ने बताया कि तीसरे केस में तेजिंदर सिंह पुत्र अशोक कुमार गांव फलौदण कलां थाना अहमदगढ़ जिला संगरूर, मुहम्मद शमशाद पुत्र मुहम्मद अली निवासी मोहल्ला घुसली मलेरकोटला को माननीय एडीशनल शैसन जज (स्पैशल) मिस शारू मेहता कौशिक की अदालत ने बरी किया है। दोनों को थाना सिटी राजपुरा की पुलिस ने 28 फरवरी 2017 को तीन किलो चरस सहित गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एन.डी.पी.एस. पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था।
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