मोदी सरकार ला रही है सख्त कानून, एयरपोर्ट पर सामान ले जाना पड़ेगा भारी

punjabkesari.in Wednesday, Oct 17, 2018 - 09:51 PM (IST)

नेशनल डेस्कः भारत में हवाई यात्रा करने वालों को आने वाले दिनों में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरका संदिग्ध वस्तुओं को एयरपोर्ट के भीतर ले जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार बना रही है। सरकार का मानना है कि मौजूदा एंटी हाईजैकिंग कानून प्रभावी ढंग से काम करेगा, जिससे आने वाले दिनों में हवाई सफर ज्यादा सुरक्षित होगा। 

सख्त कार्रवाई करने की बना रही योजना
बदलते समय के साथ हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार तैयारी करती रहती हैं। मौजूदा समय में अनाधिकृत ड्रोन कैमरों की एयरपोर्ट परिसर में रोकथाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिे एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सरकार संदिग्ध वस्तुओं को एयरपोर्ट के भीतर ले जाने वाले लोगों पर अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है।

एयरपोर्ट के भीतर संदिग्ध वस्तुएं ले जाने वाले लोगों के पकड़े जाने पर सख्त धाराएं लगाने पर विचार किया जा करा है। साथ ही संदिग्ध वस्तुओं की श्रेणियों को भी बढ़ाने की योजना है, जिसमें अनधिकृत ड्रोन भी शामिल होंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर आधुनिक सीटीएक्स मशीन भी लगाई जाएगी। जो कि बारीक और संदिग्ध वस्तुओं का भी पता लगा सकती है।

सजा-ए-मौत भी हो सकती है
सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि इन नए कदमों से मौजूदा एंटी हाईजैकिंग कानून को और धार मिलेगी, जिसे दो साल पहले ही लागू किया गया था। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर हाईजैकर और उसकी मदद करने वाले लोगों पर एक ही सजा का प्रावधान होगा और अधिकतम सजा मृत्युदंड भी हो सकती है।

इस कानून में हवाई जहाज को नुकसान पहुंचाए जाने की नीयत से संदिग्ध वस्तु ले जाने पर 10 साल तक की सजा प्रावधान है। गौरतलब है कि हवाई यात्रा के खतरों से निपटने के लिए एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 में बदलाव किया गया था और 2016 में नया एंटी हाईजैकिंग एक्ट बना था, जिसके बाद से लगातार अलग-अलग एजेंसियां इस कानून की मदद से हवाई खतरों का मुकाबला करने की रणनीति बना रही है। 


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Yaspal

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