जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने कानूनी सहायता बारे दी जानकारी

punjabkesari.in Wednesday, Oct 17, 2018 - 02:21 PM (IST)

फरीदकोट (हाली): हरपाल सिंह जिला और सैशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फरीदकोट के दिशा-निर्देशों और हरगुरजीत कौर चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फरीदकोट की तरफ से स्लम क्षेत्रों में रहते लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने संबंधित जानकारी देने के लिए स्थानीय संजय नगर बस्ती स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में सैमीनार करवाया गया।  

इस दौरान हरगुरजीत कौर ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के कानूनी हकों की रक्षा के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित कबीले के मैंबर, हिरासत में व्यक्ति, मानसिक रोगी/अपंग और कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी सालाना आमदन 3,00,000 रुपए से अधिक न हो, मुफ्त कानूनी सहायता लेने का हकदार है।  उन्होंने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी हर महीने के अंतिम कामकाजी शनिवार को जिले की सभी अदालतों में लोक अदालतें लगवाती है। लोक अदालतों द्वारा जल्द और सस्ता न्याय मिलता है और इसके फै सले अंतिम होते हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के हकों संबंधी लोगों को अवगत करवाया। इस मौके डा. जगीर सिंह, डा. कश्मीर सिंह, प्रितपाल भंडारी, गुरविन्द्र भुल्लर और इश्विन्द्र सिंह, पैरा लीगल वालंटियर भी उपस्थित थे। सैमीनार दौरान जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी फरीदकोट की तरफ से छपाई गई प्रचार सामग्री भी बांटी गई।


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