छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस
punjabkesari.in Tuesday, Oct 16, 2018 - 02:49 PM (IST)
चंडीगढ़(धरणी): पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट ने कॉलेजों में हो रहे चुनावों को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट सुखविंदर नारा द्वारा दायर याचिका के बाद कोर्ट ने कहा कि चुनावों के रिजल्ट दायर रिट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। लिंगोह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बिना गठित करवाये सरकार द्वारा छात्र संगठनों के चुनाव करवाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रिट में सीआर व प्रधान के चुनाव एक ही दिन में करवाने पर भी आपत्ति दर्ज करवाई गई।
नारा ने बताया कि हरियाणा में हो रहे छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एडवोकेट मानवेन्द्र सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर आज कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया व कहा कि चुनाव कोर्ट के अंतिम निर्णय पर आधारित रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में लिंगदोह कमेटी के सुझाओं को मानते हुए चुनाव के लिए ‘ शिकायत निवारण सेल’ हर शिक्षण संस्थान नियमित तौर पर बनाने का आदेश दिया था। ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सकें लेकिन हरियाणा में बिना इसके चुनाव हो रहे हैं अतः आदेशों की अवमानना है।
क्लास प्रतिनिधि और प्रधान व अन्य ऑफ़िस बीरर्स का चुनाव एक ही दिन रखा गया। ताकि कोई सीआर प्रधान पद के लिए अपना प्रचार न कर सके जोकि गलत है। एक घंटा सीआर को प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। उसके बाद प्रधान पद का नामांकन व चुनाव होगा। यानि सरकार दबाव बनाकर अपने प्रधान बनाएगी, किसी को सोचने व निर्णय करने को कोई मौक़ा नहीं। अतः चुनाव फियर एंड फेयर नहीं होगा।
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