पुरानी कार को नई बताकर बेचा, अब डीलर ब्याज सहित देगा 4.25 लाख की राशि

punjabkesari.in Sunday, Oct 14, 2018 - 08:59 AM (IST)

गुनाः पुरानी कार को नई बताकर बेचने वाले डीलर पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कार की कीमत 4.25 लाख रुपए 3 साल के ब्याज के साथ लौटाने को भी कहा। फोरम ने ब्याज की राशि भी निश्चित की।

क्या है मामला
आवेदक राधेश्याम पुत्र शंकर लाल मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मणपुरा की शिकायत के अनुसार यह मामला 2015 में दायर किया गया था। आवेदक ने 2012 में महावीरपुरा स्थित आर.एम.जे. मोटर्स से कार खरीदी थी। दरअसल वह टाटा इंडिका विस्टा कार खरीदना चाहते थे लेकिन उक्त संस्थान के प्रबंधक नरेंद्र कुमार सोनी ने उन्हें कहा कि वह टाटा इंडिका डी.एल.एक्स. कार खरीदें जो विस्टा से भी बेहतर है। आवेदक ने उनकी बात मानकर यह कार 4.25 लाख रुपए में खरीद ली। इसका बीमा भी हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए जब प्रबंधक से अन्य दस्तावेज मांगे गए तो वह टाल-मटोल करने लगा। यह सिलसिला 6-7 माह तक चलता रहा। बाद में उन्हें पता चला कि जो कार उन्हें बेची गई है उसका एक बार पहले भी बीमा हो चुका है। उसे 2011 में भगवती कालोनी निवासी मनीष सोनी को बेचा गया था। प्रबंधक कार बेचने से ही मुकर गए थे क्योंकि उनकी ओर से कोई दस्तावेज आवेदक को नहीं दिया गया था। परेशान होकर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष महेश भदकारिया और सदस्य रीना शर्मा ने फाइनांस कम्पनी के दस्तावेजों के आधार पर उक्त डीलर के खिलाफ आरोपों को सही ठहराया। दरअसल आवेदक ने कार खरीदने के लिए मैग्मा फाइनांस कम्पनी से ऋण लिया था। इसके सारे दस्तावेज फोरम में पेश किए गए। फोरम ने आदेश दिया कि उक्त डीलर कार का पूरा मूल्य यानी 4.25 लाख रुपए 3 साल के ब्याज के साथ लौटाएं। ब्याज की दर 10 प्रतिशत तय की गई। इसके साथ ही उपभोक्ता को 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति भी देने को कहा गया।


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Supreet Kaur

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