अफीम रखने और खरीदने के दोषियों को कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Oct 12, 2018 - 11:14 AM (IST)

कुरुक्षेत्र(धमीजा): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने 250 ग्राम अफीम रखने पर तेज प्रताप निवासी जिला कुरुक्षेत्र को 2 साल की कैद व 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सोहन लाल निवासी अजरावर को अफीम बेचने पर 3 साल की कैद व 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी मैनपाल ने दी।
 


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Deepak Paul

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