SC का एक और झटका, आम्रपाली ग्रुप की 9 संपत्तियां सील करने का आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Oct 10, 2018 - 04:39 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए। इन 9 जगहों पर आम्रपाली की 46 कंपनियों के दस्तावेज़ हैं, जिन्हें फोरेंसिक ऑडिटर को सौंपा जाना है।

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पुलिस थाने में रहेंगे तीनों निदेशक
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इन संपत्तियों को सील करने के बाद इनकी चाबियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अदालत द्वारा नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि ही सील किए जाने वाले ऑफिस में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रुप के तीन निदेशक जो फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं, उन्हें सातों ऑफिस सील होने तक थाने में ही रखा जाए, हवालात में नहीं।

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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई
गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर ग्रुप के तीन डायरेक्टरों अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि लुकाछिपी का खेल बहुत हुआ। जब तक आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे, दस्तावेज नहीं सौंपेंगे, तब तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। 
 


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Supreet Kaur

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