दुराचार व हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये कठोर सजा, पढ़ें खबर

punjabkesari.in Tuesday, Sep 25, 2018 - 10:40 PM (IST)

धर्मशाला: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ज्योत्सना सुमंत डडवाल की अदालत ने मंगलवार को युवती से दुष्कर्म व कत्ल के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में चंद्रेश शर्मा निवासी बृज नगर हमीरपुर के खिलाफ दुष्कर्म तथा हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी चंद्रेश शर्मा एक टेलीकॉम कंपनी में इच्छी में काम करता था। इसी कंपनी में चम्बा जिला के भटियात से संबंध रखने वाली युवती भी तैनात थी। उन्होंने बताया कि युवती इच्छी में अपने ऑफिस से कुछ दूरी पर क्वार्टर में रहती थी जबकि आरोपी चंद्रेश मटौर में एक किराए के कमरे में रहता था। एक ही कंपनी में काम करने के चलते आरोपी और युवती में अच्छी जान-पहचान भी थी।

11 जनवरी की रात दिया था वारदात को अंजाम
11 जनवरी, 2013 को निशांत जिससे युवती शादी करना चाहती थी, वे भी क्वार्टर में आया था। इस दौरान आरोपी चंद्रेश ने योजना बनाकर पहले निशांत तथा युवती के भाई को वहां से भेज दिया, जिसके बाद आरोपी दोबारा रात को युवती के क्वार्टर में आया तथा उसने युवती के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी थी। खाना खाने के बाद युवती बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसने पहले युवती से दुष्कर्म किया तथा बाद में दुपट्टे से उसका गला घोंटने का प्रयास किया। इसके बाद युवती के न मरने का शक होने पर आरोपी ने रस्सी के साथ उसका गला घोंट दिया। फिर अलमारी में कुछ सामान छिपा दिया और शव को वहीं जमीन पर पड़ा छोड़ कर क्वार्टर को बाहर से ताला लगाकर चला गया। इस दौरान आरोपी ने कुछ सामान बाहर भी छिपाया था तथा रात को अपने क्वार्टर में पहुंच गया।

वारदात के बाद हमीरपुर आ गया आरोपी
इस वारदात के बाद आरोपी चंद्रेश वहां से हमीरपुर आ गया था। जब पीड़िता के परिजनों ने युवती से बात करने के लिए फोन किया तो उसके फोन न उठाने पर उन्होंने आरोपी से संपर्क किया जिस पर उसने युवती के परिजनों को गुमराह किया। शक होने पर युवती के परिजन तथा कुछ अन्य लोग युवती को ढूंढते-ढूंढते उसके क्वार्टर में पहुंच गए तथा उसकी तलाश की। युवती के बारे कोई जानकारी न मिलने के बाद परिजनों ने युवती के क्वार्टर का ताला तोड़ा तो युवती की लाश जमीन पर पड़ी मिली। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई तथा पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज किया गया। इस दौरान जांच में आरोपी चंद्रेश का डी.एन.ए. मृतका शरीर में भी पाया गया जिसके चलते उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद अदालत में पहुंचे मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा तथा उप-जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vijay

Recommended News

Related News