क्लेम कमिश्नर याचियों की अर्जी पर 2 महीने में करें फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Sep 25, 2018 - 10:49 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातों में सम्पत्तियों को हुए नुक्सान को लेकर मुआवजे के क्लेम तय करने के लिए बनाए गए कमीशन के चेयरमैन का पद खाली होने से मुआवजे में देरी का आरोप लगाती एक याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। 

याचिका में मांग की गई थी कि हरियाणा स्टेट क्लेम सैटलमैंट कमीशन को आदेश जारी किए जाएं कि याचियों की क्लेम याचिका पर तेजी से कार्रवाई करे। सरकार को आदेश जारी किए जाएं कि कमीशन का प्रिजाइजिंग ऑफिसर नियुक्त करे। मामले में हरियाणा सरकार की ओर से 13 सितम्बर को एक आदेश पेश कर बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज (रि.) इंद्रजीत मेहता को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

ऐसे में याची पक्ष की कमिश्नर नियुक्त करने की मांग निरस्त हो जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति होने के साथ ही याचिका का निपटारा किया जाता है। इसके साथ ही क्लेम कमिश्नर को आदेश जारी किए जाते हैं कि याचियों द्वारा दी गई अर्जी पर विचार कर जल्द अधिकतम 2 महीने में इसका निपटारा करें।

 याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेशों पर सरकार ने क्लेम कमीशन बनाया था और सेवामुक्त जस्टिस के.सी. पुरी को कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया था। कमीशन ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। इसी दौरान चेयरमैन को हरियाणा राज्य मानवाधिकार कमीशन में नियुक्त कर दिया गया। तभी से क्लेम कमीशन के चेयरमैन का पद खाली पड़ा है जिसके चलते मुआवजे के मामलों में देरी हो रही है।


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Rakhi Yadav

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