थाने के मालखाने से गांजा गायब होने पर दिए जांच के आदेश
punjabkesari.in Monday, Sep 24, 2018 - 05:27 PM (IST)
लखनऊः उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने थाने के मालखाने से 13 बोरी गांजा गायब होने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को मामले की गहनता से जाँच करने के आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय लाम्बा एवं न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने याची हरवीर सिंह व एक अन्य की ओर से दायर याचिका पर शनिवार को यह आदेश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेश को आदेश की प्रति भेजते हुए कहा है कि थानों के मालखनो की जाँच के आदेश जारी करे। जिससे यह मालूम हो सके कि मालखनो से और क्या क्या गायब हो चुका है।
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक ट्रक से 13 बोरी गांजा बरामद किया था। मुकदमें के दौरान जब अदालत ने मालखने में जमा गांजा तलब किया तो यह मालूम हुआ कि मालखाने से गांजा गायब हो चुका है। इस मामले में थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ गबन की एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
इस एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद याचीगणों को राहत देने से इंकार कर दिया और साथ ही थानों के मालखनो की जांच के आदेश दिए हैं।