ICICI बैंक के निपटान नियमों पर दिए सुझावों से सेबी असहमत
punjabkesari.in Monday, Sep 24, 2018 - 11:09 AM (IST)
नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी के विवाद निपटान नियमों में बदलाव के लिए सार्वजनिक विचार-विमर्श के दौरान आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने सेबी के समक्ष कई सुझाव रखे हैं लेकिन नियामक उनमें से ज्यादातर सुझावों से असहमत है। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा दिए गए सुझावों में अलग-अलग मामलों में भुगतान पर लागू होने वाली समय-सीमा से लेकर उसके दायरे के बारे में कहा गया।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कुछ मीडिया रिपोर्टों में गलत तरीके से सेबी के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने बैंक के कथित उल्लंघनों और उसकी अवकाश पर चल रही सी.ई.ओ. चंदा कोचर के खिलाफ चल रही जांच को लेकर मामले को निपटाने की अर्जी दायर की है। इसके बाद आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने पिछले सप्ताह स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उसने सेबी के समक्ष इस तरह की कोई निपटान अर्जी दाखिल नहीं की है।
बैंक प्रवक्ता ने नहीं दिया कोई जवाब
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के एक प्रवक्ता ने सार्वजनिक चर्चा के दौरान दिए गए सुझावों के बारे में पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल, मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बैंक पिछले कई सालों से इस प्रकार की चर्चा में भाग लेता रहा है और कई सुझाव उसने दिए हैं। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि आवेदक को उस पर लगे आरोपों से इंकार के साथ निपटान की अनुमति दी जानी चाहिए जबकि सेबी प्रस्ताव में इस संबंध में कहा गया है कि या तो आरोपों को स्वीकार किया जाए या बिना स्वीकार व इंकार के उसका निपटान किया जा सकता है।
निपटान नियम अमरीका के नियमों जैसे
सेबी का मानना है कि इंकार के साथ मामलों का निपटान करने से इससे जुड़े सह-आरोपियों के साथ प्रक्रिया पर असर पड़ेगा इसलिए वह इस तरह की निपटान निवेदनों को खारिज करता रहा है। सेबी के मुताबिक उसके निपटान नियम अमरीका के नियमों की तरह हैं जहां मामले का निपटान बिना स्वीकार अथवा इंकार किए किया जा सकता है।