इलाज में लापरवाही बरतने पर 50 हजार मुआवजा देने का आदेश

punjabkesari.in Sunday, Sep 23, 2018 - 09:45 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : उपभोक्ता फोरम ने एक डॉक्टर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को फीस के एक हजार रुपए लौटाए। सेवा में कोताही बरतने के लिए 50 हजार रुपए मुआवजा और पांच हजार रुपए मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा। आदेश की प्रति मिलने के एक महीना के अंदर निर्देश का पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण-1 चंडीगढ़ ने दिए। 

शिकायतकर्ता हरकीरत सिंह घुम्मन निवासी सैक्टर-21 चंडीगढ़ ने सैक्टर-35 सी स्थित डॉ. सरबजीत सिंह केयर ऑफ द परफैक्ट स्माइल डैंटल क्लीनिक और सैक्टर-35 सी स्थित न्यू इंडिया एश्योरैंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी शिकायत में कहा कि वे 18 जुलाई, 2016 को डॉ. सर्वजीत सिंह के क्लीनिक में अपने दांत के दाग हटाने के लिए गए। 

डॉ. सरबजीत जब दांत को जब साफ कर रहे थे तो उनके मुंह और होंठ जख्मी हो गए। डॉक्टर ने उनसे एक हजार रुपए फीस चार्ज की लेकिन उनके दांत के स्टेन बरकरार रहे। फिर वे अंबाला कैंट स्थित डॉ. ऋषि नागपाल के पास गए। उन्होंने उनके दांत साफ किए और स्टेन को भी रिमूव किया। इसके लिए उन्होंने 800 रुपए फीस ली। डॉ. सरबजीत सिंह ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। 
 


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Priyanka rana

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