IPH में अब 30 लाख तक के काम ले पाएंगे ‘डी’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर

punjabkesari.in Sunday, Sep 23, 2018 - 09:42 AM (IST)

शिमला (देवेंद्र): सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अब ‘डी’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर भी 30 लाख रुपए तक के काम कर पाएंगे। अभी तक ‘डी’ क्लास ठेकेदार 10 लाख रुपए तक के काम के लिए अधिकृत थे। आई.पी.एच. ने एनलिस्टमैंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रूल्स में संशोधन करके ‘डी’ क्लास की टेंडर लिमिट में 20 लाख रुपए की बढ़ौतरी की है। रूल्स में संशोधन के बाद अब ‘सी’ क्लास ठेकेदार 80 लाख रुपए और ‘बी’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर 2 करोड़ रुपए तक के काम को टेंडर भर पाएगा। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक ‘सी’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर 40 लाख रुपए तक और ‘बी’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर 1 करोड़ रुपए के टैंडर के लिए आवेदन कर सकता था। ‘सी’ क्लास की टैंडर लिमिट में 40 लाख और ‘बी’ क्लास की टैंडर लिमिट में 1 करोड़ रुपए की बढ़ौतरी की गई है।

उल्लेखनीय है कि आई.पी.एच. महकमा जब किसी भी काम के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है तो उस वक्त केवल एनलिस्टमैंट रूल्स के तहत पात्र ठेकेदार ही काम के लिए टैंडर भर पाते है। ‘ए’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर ए और बी क्लास के काम को ही आवेदन कर सकता है। सी और डी क्लास के लिए ‘ए’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर आवेदन नहींकर सकता। इसी तरह ‘बी’ क्लास ठेकेदार बी और ‘सी’ श्रेणी के काम को तथा ‘सी’ क्लास कॉन्ट्रैक्टर सी और डी श्रेणी काम को आवेदन कर सकता है। यदि विभाग ए क्लास ठेकेदार को सी. और डी. क्लास का काम देता है या डी और सी क्लास ठेकेदार को ए व बी श्रेणी के काम देता है तो उसे एनलिस्टमैंट रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा। आई.पी.एच. विभाग ने संशोधित एनलिस्टमैंट रूल्स को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। लिहाजा आई.पी.एच. विभाग में अब सभी काम नए एनलिस्टमैंट रूल्स के तहत आबंटित होंगे।


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Ekta

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