फ्लाइट कैंसिल होने पर सैरेमनी में नहीं पहुंचा, कंपनी पर ठोका 20 हजार हर्जाना
punjabkesari.in Sunday, Sep 23, 2018 - 08:20 AM (IST)
चंडीगढ़(राजिंद्र) : फ्लाइट कैंसिल होने पर शिकायतकर्ता को बैंगलूरू में सैरेमनी में हिस्सा लेने का प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 15 हजार रुपए मुआवजा और 5 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च अदा करने के निर्देश दिए है।
आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो कंपनी को 12 प्रतिशत वाॢषक की दर से मुआवजा और मुकद्दमा खर्च की राशि पर ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए। शिकायतकर्ता राजेश जोशी और सीमा जोशी ने फोरम में इंडिगो, थापर हाऊस, 124, जनपथ, न्यू दिल्ली, इंडिगो कार्पोरेट ऑफिस, ग्लोबल बिजनैस पार्क, गुरुग्राम और कस्मटर सर्विस मैनेजर, इंडिगो एयरलाइंस, चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट रोड, मोहाली के खिलाफ शिकायत दी थी।
उन्होंने कहा था कि उन्होंने बैंगलूरू में सैरेमनी में हिस्सा लेने के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने 10 मार्च 2017 चंडीगढ़ से बैंगलूरू के लिए ऑनलाइन दो टिकटें बुक की थी और 13 मार्च, 2017 को उनकी वापसी थी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च, 2017 वह 1 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंच गए थे और एयरलाइन काऊंटर पर उन्होंने अपना सामान भी दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने बोर्डिंग पास भी ले लिए। फ्लाइट ने 2.30 बजे रवाना होना था।
2 से 3 बार फ्लाइट में देरी होने के बाद ये कैंसिल हो गई। इसके बाद उन्होंने ऑपोजिट पार्टी 1 से संपर्क किया और उनसे सामान वापस देने और रिफंड की मांग की लेकिन कंपनी ने उन्हें 6.30 बजे फ्लाइट लेने की बात कही। उनके लिए बैंगलूरू जाना जरूरी थी, इसलिए वह राजी हो गए और उन्हें नए बोर्डिंग पास के साथ ही सामान की एक स्लिप भी पकड़ा दी गई। लेकिन अगली फ्लाइट भी देरी हुई और ये समय पर रवाना नहीं हो पाई।
इसके बाद ही शिकायतकर्ता ने उन्हें नई सामान और रिफंड करने की मांग की लेकिन ऑपोजिट पार्टी ने इससे इंकार कर दिया। रात 8.30 बजे शिकायतकर्ता टैक्सी हायर करके घर पहुंच गया। तीन दिन वेट करने के बाद शिकायतकत्र्ता ने 14 मार्च 2017 को कंपनी को लीगल नोटिस भेजा।
इसके बाद भी पूरे अमाऊंट 14,282 की जगह 13982 रुपए रिफंड किए गए। साथ ही उन्हें सामान भी लेने की रिक्वैस्ट भेजी गई, जिसके बाद उन्होंने 9 अप्रैल 2017 को सामान एयरपोर्ट जाकर ले लिया। वहीं एयरलाइंस कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती।