दूसरा विवाह करवाने के मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

punjabkesari.in Saturday, Sep 22, 2018 - 09:23 PM (IST)

अबोहर (भारद्वाज): वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत ने दूसरा विवाह करवाने वाले आरोपी सुरिन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी चक्क सडिय़ा, तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का को बरी करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार मनजीत कौर पुत्री माहल सिंह पत्नी सुरिन्द्र सिंह निवासी बाबा दीप सिंह नगर ने अपने पति सुरिन्द्र कुमार, ससुर कश्मीर सिंह, सास बिन्दो बाई, देवर सुखदीप सिंह, ननद सोमा रानी, दानो बाई पत्नी सतनाम सिंह, मक्खन सिंह पुत्र गोमा सिंह व सुमित्रा पत्नी ङ्क्षछद्र सिंह पुत्र गोमा सिंह निवासी गांव चक सडिय़ां, कुलविंद्र कौर पुत्री बूटा सिंह निवासी सरूप सिंह ढाणी फिरोजपुर, सुरजीत कौर उर्फ सीतो बाई पत्नी बूटा सिंह, बूटा सिंह, रछपाल सिंह सरपंच टाहलीवाला हिठाड़ व आशा रानी पत्नी अजमेर सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था कि उसके पति सुरिन्द्र कुमार ने कुलविंद्र कौर पुत्री बूटा सिंह से शादी की है।

अदालत ने उसके वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सिर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह को ही धारा-494 के तहत दूसरी शादी करवाने के आरोप में तलब किया था। सुरिन्द्र सिंह अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हुआ, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुरिन्द्र सिंह को दूसरी शादी करवाने के आरोप के तहत सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।


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Des raj

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